महासमुन्द 30 नवम्बर 2019/निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत् जिले के सभी पांचों विकासखण्डों के 85 नोडल अधिकारियों की बैठक ली गई है। जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अशासकीय विद्यालयां में आरटीई के तहत् अध्ययनरत् विद्यार्थियों एवं ड्राप आउट विद्यार्थियों की जानकारी का परीक्षण किए जाने किए जाने के लिए निर्देश दिए। अशासकीय विद्यालयों में फीस निर्धारण सत्र के प्रारंभ में ही नोडल अधिकारी एवं पालक सदस्यों की उपस्थिति में किए जाने, आरटीई अंतर्गत शासन से भुगतान राशि के लिए अलग से बैंक खाता खोले जाने के निर्देश दिए। आरटीई के तहत् अध्ययनरत् विद्यार्थियों की जानकारी, आरटीई के तहत् प्रवेशित विद्यार्थियों की विद्यालय छोड़ने की सत्रवार एवं कक्षावार जानकारी एवं शासन द्वारा की जा रही आरटीई भुगतान राशि की जानकारी हेतु प्रत्येक अशासकीय विद्यालयां अलग से आरटीई रजिस्टर, पंजी बनाये जाने के निर्देश दिये गये।
जिला शिक्षा अधिकारी, बी.एल.कुर्रे द्वारा समस्त नोडल को सतत रूप से अपने नोडल क्षेत्र में विद्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए तथा शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन किए जाने का निर्देश दिया गया है। प्राचार्यो को आरटीई के शत् प्रतिशत निर्देशों के पालन क क्रियान्वयन किए जाने का निर्देश दिए गए।