सरायपाली के मंडी उप निरीक्षक श्री शंकरलाल भवसागर निलंबित

महासमुन्द 11 दिसम्बर 2019/ खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन अवधि के दौरान उड़ीसा व अन्य प्रांतां से छत्तीसगढ़ के धान उपार्जन केन्द्रां में समर्थन मूल्य पर धान की आवक की रोकथाम एवं कार्यवाही करने हेतु अंतर्राज्जीय जांच चौकी स्थापना की गई है, ताकि अन्य राज्यों का धान अवैध रुप से लाकर छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर विक्रय नहीं किया जा सके। 
जिला खाद्य अधिकारी श्री अजय कुमार यादव ने बताया कि सरायपाली को अंतर्राजीय जांच चौकी सिरपुर में मंडी उप निरीक्षक श्री शंकरलाल भवसागर नियुक्त किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली के द्वारा  16 नवम्बर 2019 को सिरपुर जांच चौकी का आकस्मिक निरीक्षण किए जाने पर श्री शंकरलाल भवसागर अनुपस्थित पाए गए। इस संबंध में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उनके द्वारा 18 नवम्बर 2019 को नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया, किन्तु जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। 
इसी प्रकार 30 नवम्बर 2019 को मंडी, खाद्य एवं राजस्व की टीम द्वारा जांच चौकी सिरपुर का आंकस्मिक निरीक्षण किए जाने पर पुनः श्री भवसागर अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित पाए गए। इस संबंध में कृषि उपज मंडी सरायपाली के द्वारा उन्हें 30 नवम्बर 2019 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन तक प्रस्तुत नहीं किया गया था।  
        श्री शंकर लाल भवसागर द्वारा नियुक्त स्थान पर अनुपस्थित पाया जाना पदेन कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना किया जाना कर्तव्यां के निर्वहन में गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है। श्री शंकरलाल भवसागर का यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1966 (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) के नियम 9 के अंतर्गत पदीय कर्तव्यो के निर्वहन करने में गंभीर लापरवाही बरता जाना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश एवं निर्देश की अवहेलना किया जाना पाया गया, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसलिए कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने श्री शंकरलाल भवसागर मंडी उपनिरीक्षक सरायपाली को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उन्हें कृषि उपज मंडी समिति महासमुन्द में अपनी उपस्थिति देंगे। इसके अलावा निलंबन अवधि में जीवन निर्वहन भत्ता की नियमानुसार पात्रता होगी। 
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