धारा 144 जिले में 3 मई 2020 तक लागू, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

महासमुंद 15 अप्रेल 2020/कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी। जिसे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 3 मई 2020 या आगामी आदेश तक बढाई गयी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यहां यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपात स्थिति में व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है कि महासमुंद जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली करवाई जा सके। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत महासमुंद जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करना उचित है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री जैन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश द्वारा संपूर्ण महासमुंद जिले में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 कीसमय-सीमा में वृद्धि करते हुए 03 मई 2020 तक  समय सीमा में वृद्धि की गई है। महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ में अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेशों द्वारा कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत् रहेगी। यह आदेश जिले की संपूर्ण सीमाक्षेत्र के लिए  03 मई 2020 या आगामी आदेश जो भी पहले आये, तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी।
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