होम डेलिवरी की अनुमति भी शासन के द्वारा प्रदान की गई

सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 

महासमुंद 05 मई 2020/ देश में कोविड-19 की स्थिति की व्यापक समीक्षा उपरांत भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) ने लॉकडाउन को 4 मई 2020 से दो सप्ताह और बढ़ाने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत् आदेश जारी किया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों या कार्यों के विनियमन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए जो देश के जिलों के रेड (हॉटस्पॉट), ग्रीन और ऑरेंज जोन में बदलने के जोखिम पर आधारित हैं। भारत सरकार के आदेश के अध्याधीन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 4 मई 2020 से सोशल एवं पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राज्य की मदिरा दुकानों को संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से होम डेलिवरी की अनुमति भी शासन के द्वारा प्रदान की गई है।

राज्य की मदिरा दुकानें छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग काॅर्पोरेशन द्वारा संचालित हैं। शासन के आदेश के पालन में मदिरा दुकानों में भीड़ को नियंत्रित करने सोशल एवं पर्सनल डिस्टेंसिंग के पालन की दृष्टि से डिलिवरी बॉय के माध्यम से मदिरा प्रदाय की व्यवस्था की शुरुआत की गई है। यह व्यवस्था वर्तमान में भारत सरकार के आदेश के तहत ग्रीन जोन में शुरू की गई है। मदिरा की बुकिंग की वेबसाइट का ऐड्रेस ीजजचरूध्ध्बेउंकण्पद है। उक्त वेबसाइट के माध्यम से मदिरा की को डिलिवरी की बुकिंग की जा सकती है। बुकिंग वेबसाइट ीजजचकपमेउंक.पद में जाकर बटन को क्लिक कर अथवा गूगल प्ले स्टोर में ब्ैडब्स् ।च्च् खोज कर उसे छोएड मोबाइल में इंस्टॉल किया जा सकता है नया मोबाइल के माध्यम से भी बुकिंग की जा सकती है। ग्राहक को अपना मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड तथा पूर्ण पत्ता दर्ज कर पंजीयन करना होगा। पंजीयन ओ.टी.पी. के माध्यम से कन्फर्म होगा।

पंजीयन उपरांत ग्राहक को लाॅगिन करने के पश्चात् अपने जिले के निकट के 1 विदेशी दुकान, 1 देशी दुकान तथा एक प्रीमीयम दुकान को ड्राॅप डाउन के माध्यम लिंक करने की सुविधा प्रदान की गई है। ग्राहक की सुविधा के लिए जिले की समस्त मदिरा दुकानों को गूगल मैप पर देखने की सुविधा भी प्रदान की गई है जिससे ग्राहक के द्वारा आसानी से अपनी निकट की दुकान का चयन कर लिंक किया जा सकता है। लिंक की गई दुकान से मदिरा डोर डिलिवरी के लिए बुक की जा सकती है। ग्राहक को संबंधित मदिरा दुकान में उपलब्ध मदिरा की सूची एवं उसका मूल्य प्रदर्शित किया गया है जिसमें से अपनी पसंद की मदिरा को अपनी आवश्यकता अनुसार क्रय कर सकता है। ग्राहक एक मदिरा दुकान से एक बार में 5000 एम. एल. तक मदिरा डोर डिलिवरी के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।

ग्राहक के द्वारा बुक की गई मदिरा सुपरवायजर के द्वारा पैक किए जाने पर ग्राहक को स्वतः ओ.टी.पी. प्राप्त हो जाएगी। डिलिवरी बाॅय के द्वारा आॅर्डर की गई मदिरा प्रदान किए जाने पर उन्हें मदिरा की मूल्य तथा डिलिवरी चार्ज रूपए 120 का भुगतान करना होगा। भुगतान पश्चात् ग्राहक को ओ.टी.पी. डिलीवरी बाॅय को डिलिवरी पूर्ण करने के लिए प्रदान करना होगा। इस प्रकार बुक की गई मदिरा की डिलिवरी पूर्ण हो जाएगी।

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