महासमुंद 26 जुलाई 2020 /- अनुविभागीय राजस्व श्री कुणाल दूदावत ने बताया कि बसना नगर पंचायत में बीते 55 दिनों में (5 जून से 25 जुलाई) तक 649 लोगों पर कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर 60780 रुपए का जुर्माना वसूला गया ।
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए चेहरे को किसी कपड़े या मास्क से ढक कर रखना, सामाजिक सुरक्षित दूरी बनाना, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना जैसे तमाम नियम बनाए हुए हैं । अलग-अलग राज्यों में जुर्माने का अलग-अलग प्रावधान है । किसी राज्य में मास्क नहीं पहनने पर कहीं 500 रुपये का जुर्माना है तो कहीं 1,000 रुपये का प्रावधान है ।
लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ भी नियम बनाए हैं, यहां अगर कोई आदमी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर 100 रुपए से लेक़र 1000 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है । सार्वजनिक स्थलों पर मास्क/ फ़ेस कवरनही पहनने की स्थित में 100 रुपए,सार्वजनिक स्थलों पर थूकते पाए जाने पर भी 100 रुपए का जुर्माना लगेगा । इसी प्रकार दुकानों/ व्यावसायिक संस्थानो के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग : फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने पर 200 रुपए और सबसे ज़्यादा जुर्माना 1000 रुपए का होम कोरंटिन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन की स्थित में लगेगा ।
वही कोविड-19 के प्रतिबंधात्मक उपायों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी । छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इस आशय के आदेश बीते 17 जुलाई को जारी क़र दिए है ।

