| भारत सरकार ने देश में उपयोगकर्ताओं द्वारा 43 मोबाइल ऐप के उपयोग पर रोक लगायी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत ऐप पर रोक लगाने का आदेश जारी किया |
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने आज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत 43 मोबाइल ऐप्स तक पहुंच पर रोक लगायी गयी है। यह कार्रवाई प्राप्त इनपुट के आधार पर की गयी है। इनपुट के अनुसार ये ऐप्स ऐसी गतिविधियों में संलग्न हैं, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा, देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, गृह मंत्रालय से प्राप्त व्यापक रिपोर्टों के आधार पर भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा इन ऐप्स तक पहुंच को अवरुद्ध करने का आदेश जारी किया है। इससे पहले 29 जून, 2020 को भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप्स तक पहुंच को अवरुद्ध किया था और 2 सितंबर, 2020 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत 118 अन्य ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकार सभी मोर्चों पर भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा और देश की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगी। भारत में आज जिन ऐप्स तक पहुँच को अवरुद्ध किया गया है, उनकी सूची निम्न अनुलग्नक में दी गई है अनुलग्नक
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भारत सरकार ने देश में उपयोगकर्ताओं द्वारा 43 मोबाइल ऐप के उपयोग पर रोक लगायी देखिए लिस्ट
नवंबर 25, 2020
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