कलेक्टर डी. सिंह ने संबंधित निजी चिकित्सालयों को कोविड-19 के मरीजों का ईलाज शासन द्वारा तय की गई निर्धारित दर पर करने के दिए निर्देश


कोविड मरीजों के उपचार के लिए चिकित्सालयों में शासन द्वारा निर्धारित मूल्य सूची फ्लैक्स के माध्यम से चस्पा करें: कलेक्टर

महासमुन्द 23 अप्रैल / जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर डोमन सिंह से नगर पालिका परिषद् महासमुन्द के अध्यक्ष प्रकाश चन्द्राकर सहित पार्षदों ने मुलाकात कर कोविड-19 के उपचार में जिले के निजी चिकित्सालयों के अव्यवस्थाओं और मरीजों से अधिक बिलिंग की राशि लेने पर रोक लगाने तथा कोविड 19 के उपचार के लिए शासन द्वारा निर्धारित दर को सार्वजनिक रूप से सभी हॉस्पिटलों में प्रदर्शित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।
इस पर कलेक्टर ने उनकी मांगो पर तत्काल कार्यवाही करते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश छिकारा को जिले के सभी निजी चिकित्सालयों के संचालकों से चर्चा करने को कहा। छिकारा ने निजी चिकित्सालयों के संचालकों से चर्चा कर उन्हें चिकित्सालयों में शासन द्वारा कोरोना के ईलाज की प्राप्त प्रतिदिन निर्धारित दर की सूची चस्पा करने को कहा है। साथ ही मरीजों से निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लेने का आग्रह किया है।

 
 जैसे पंजीयन शुल्क, बेड शुल्क, सर्जन, निश्चेतना, मेडिकल, कंसल्टेशन, दवाई शुल्क, एनेश्थेसिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आॅक्सीजन, आॅपरेशन थियेटर, सर्जरी, कृत्रिम उपकरण एवं प्रत्यारोपण, पैथालाॅजी एवं रेडियोलाॅजी जाॅच, पीपीई किट, एक्स-रे, सोनोग्राफी, हिमेटोलाॅजी, मरीजों के भोजन की व्यवस्था सहित अन्य प्रकार की निर्धारित दरें चस्पा करना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदारों को जिले के सभी निजी चिकित्सालय जिन्हें कोविड-19 के उपचार के लिए अनुमति प्रदान की गई हैं। ऐसे चिकित्सालयों का निरीक्षण कर चिकित्सालय में   कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए शासन द्वारा निर्धारित मूल्य सूची फ्लैक्स के माध्यम से चस्पा की गई है कि नहीं इसकी जानकारी दो दिवस के भीतर जिला कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है।

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