दो अलग-अलग मोटर सायकल में उड़ीसा राज्य निर्मित 10 बाटल रायल स्टेग अंग्रेजी शराब एवं 100 पाउच कच्ची महुआ शराब परिवहन करते चार आरोपी गिरफ्तार

रिपोर्टर--राजेश साव

बागबाहरा / पुलिस अधीक्षक महोदय प्रफुल्ल कुमार ठाकुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया मेघा टेम्भूरकर व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बागबाहरा लितेश सिंह द्वारा जिलें के सभी थाना प्रभारियों को कोरोना महामारी संक्रमण के चलते लॉकडाउन की अवधि में थाना क्षेत्र के गांव-गांव एवं उडिसा राज्य से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों से अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन के संबंध में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर उक्तत निर्देशों का पालन करते हुए थाना बागबाहरा में आज दिनांक 29/04/2021 को

 
1)- जरिये मुखबिर से सूचना मिला की दो व्यक्ति् एक लाल काले रंग की बजाज प्लसर मोटर सायकल क्रमांक CG 04 MB 7928 में खरियार रोड उडिसा की ओर से अंग्रेजी शराब परिवहन करते लेकर रायपुर जा रहे है कि मुखबिर सूचना तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ एवं गवाह के साथ रवाना होकर झलप चौक बागबाहरा मे जाकर मुखबिर के बताये गये वाहन का इंतजार कर रहे थे की कुछ देर बाद एक लाल काले रंग की बजाज प्लसर मोटर सायकल क्रमांक CG 04 MB 7928 आते दिखा जिसमें दो व्यक्ति मोटर सायकल में सवार थे जिसे हमराह स्टाफ के द्वारा रोकने का प्रयास करने पर उक्त वाहन मो0सा0 क्रमांक CG 04 MB 7928 का चालक अपने वाहन मो0सा0 को भगाने की कोशिश किया जिसे घेराबंदी कर पडकर चालक से पूछताछ करने पर वह अपना नाम पता दीपक मल्लिक पिता नरेन्द्र मल्लिक उम्र 21 साल साकिन विकास नगर टिचर्स कालोनी साई मंदिर के पीछे गुढियारी थाना गुढियारी जिला रायपुर तथा पीछे बैठा व्यक्ति ने अपना नाम पता विकास वर्मा पिता अशोक वर्मा उम्र 21 साल साकिन विकाश नगर ‍न्यूटेक स्कूल के पास गुढियारी थाना गुढियारी जिला रायपुर का रहने वाले बताये आरोपीयों के संयुक्त कब्जे से 01. 10 बाटल उडिसा राज्य निर्मित रायल स्टेज अंग्रेजी शराब जुमला शराब 7500 एमएल कीमती 7100 रूपये 02. एक लाल काला रंग का बजाज प्लसर मोटर सायकल क्रमांक CG 04 MB 7928 पुरानी इस्तेमाली कीमती 40,000 रूपये 03. नगदी रकम 500 रूपये 04. एक ओप्पो कंपनी का A5 मोबाईल फोन कीमती 5000 रूपये एवं एक नग एप्पल कंपनी का आई फोन 11 मोबाईल फोन कीमती 15,000 रूपये कुल जुमला शराब 7500 एमएल एवं जुमला कीमती 67600 रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाह के जप्त कर सीलबंद कर कब्जा पुलिस में लिया गया । आरोपियों कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी को विधिवत समय सदर में गिरफ्तारी किया गया मामला अजमानतीय होने से आरोपी को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर न्याकयालय पेश किया गया है। आरोपी के विरूद्ध थाना बागबाहरा में अपराध क्रमांक 89/2021 धारा 34(2)आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

 (02)- दिनांक 29/04/2021 को जरिये मुखबिर से सूचना मिला कि काले रंग की होण्डा साइन मोटर सायकल क्र0 CG 07 BQ 4599 में एक व्यक्ति उड़ीसा की ओर से गांजा लेकर महासमुंद की ओर आ रहा है कि मुखबिर की सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहो को साथ लेकर स्वयं की मो0सा0 से मुखबिर सूचना की तस्दीक हेतु NH 353 रोड पिथौरा चौक बागबाहरा के लिए रवाना हुआ NH 353 रोड पिथौरा चौक बागबाहरा पहुचे उसी समय खरियार रोड उडिसा की ओर से काले रंग की मो0सा0 होण्डा साइन क्र0 CG 07 BQ 4599 आया जिन्हे घेराबंदी कर रोका गया जिसमें एक ही व्यक्ति सवार था नाम पता पूछने पर अपना नाम रवि कुमार साहू पिता पिताम्बर लाल साहू उम्र 39 वर्ष साकिन ग्राम कुमली थाना रानीतराई जिला दूर्ग छ.ग. का रहने वाला बताया आरोपी के मो0सा0 क्रमांक CG 07 BQ 4599 को चेक करने पर पीछे सीट में एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी जो रस्सी से बंधी हुई थी जिसको खोलकर देखा जिसमें 04 पैकेट मादक पदार्थ गांजा मिला उक्त गांजा को तौल करने पर कुल 10 किलो0 ग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमती 1,00,000 रूपये , एक सैमसंग कंपनी मोबाईल कीमती 5000 रूपये , नगदी रकम 400 रूपये , परिवहन की मो0सा0 क्रमांक CG 07 BQ 4599 कीमती 30,000 रूपये , जुमला कीमती 1,35,400 रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी कृत्य अपराध धारा 20(ख) नारकोटिक एक्ट का पाये जाने से आरोपी को विधिवत समय सदर में गिरफ्तारी किया गया मामला अजमानतीय होने से आरोपी को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर न्याीयालय पेश किया गया है। आरोपी के विरूद्ध थाना बागबाहरा में अपराध क्रमांक 90/2021 धारा 34(2)आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

(3)- आज दिनांक 29/04/2021 को जरिये मुखबिर सूचना मिला कि NH 353 खरियार रोड उडिसा की ओर से दो व्यक्ति एक लाल कलर के HF डिलक्स मो0सा0 में सफेद रंग के बोरी में जेब्रा छाप अवैध मदिरा रखकर खरियार रोड उडिसा से बागबाहरा होते आरंग जाने वाले है कि मुखबिर सूचना हमराह स्टाफ एवं गवाह को स्वयं के मो0सा0 एक सोल्ड होण्डा साईन व सोल्ड हंक मो0सा0 में स्टेशन से रवाना होकर NH353 चण्डी स्थापना के पास बागबाहरा जाकर इंतजार कर रहे थे कि  कुछ देर बाद खरियार रोड की ओर से मुखबिर द्वारा बताये गये मो0सा0 सवार दो व्यक्ति आते दिखा जिसे घेराबंदी कर चण्डी स्थापना बागबाहरा के पास पकड कर संदेहीयों से नाम पता पूछा जिसमें से मो0सा0 चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम यशवंत कुमार चन्द्राकर पिता नरसिंग चन्द्रा कर उम्र 20 साल साकिन ग्राम भिलाई थाना आरंग जिला रायपुर छ0ग0 एवं मो0सा0 के पीछे बोरी में सामान लेकर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम बिरेन्द्र कुमार साहनी पिता तीसूराम साहनी उम्र 21 साल साकिन ग्राम भिलाई थाना आरंग जिला रायपुर छ0ग0 का रहने वाला बतलाया। 

 

संदेहीयों के संयुक्त कब्जे से 01.एक सफेद प्लास्टिक बोरी में 100 पाउच उडिसा राज्य  निर्मित जेब्रा छाप कच्ची महुआ शराब जुमला 20,000  एमएल कीमती 4000 रूपये , 02. मो0सा0 चालक से नगदी रकम 250 रूपये , 03. एक पुरानी इस्तेमाली लाल रंग की HF डिलक्स मोटर सायकल क्रमांक CG 04 NB 4850 कीमती 50,000 रूपये जुमला कीमती नगदी सहित 54,250 रूपये मुल्य का मिला जिसे गवाहों के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के विधिवत जप्त कर मौके पर गवाहों के सामने सीलबंद कर कब्जा पुलिस लिया आरोपीयों का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी बिरेन्द्र कुमार साहनी एवं यशवंत कुमार चन्द्राकर को विधिवत समय सदर में गिरफ्तार कर अपराध अजमानतीय होने से ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया जाता है । आरोपीयों के विरूद्ध थाना बागबाहरा में अपराध क्रमांक 91/2021 धारा 34(2)आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। तीनों प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरीक्षक स्वराज त्रिपाठी, सउनि जनक लाल पटेल, प्रधान आरक्षक सम्पात महारात्र, सोनचंद डहरिया, आरक्षक एकलब्य बैंस, महेत्तर साहू , शंकर सिंह ठाकुर , जमुना प्रसाद भास्कर, हेमलाल निषाद ,ठाकुर राम पटेल, शैलेन्द्र सिरमौर , भुपेन्द्र चन्द्राकर का विशेष योगदान रहा।

जप्त मशरूका –

01.    तीन नग मोटर सायकल कीमती  1,20,000 रूपये
02.    उडिसा राज्य निर्मित 10 बाटल रायल स्टेग अंग्रेजी शराब कीमती 7100 रूपये
03.     10 किलो0 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा कीमती 1,00,000 रूपये
04.     उडिसा राज्य निर्मित 100 पाउच जेब्रा छाप महुआ शराब कीमती 4,000 रूपये
05.      तीन नग पुरानी इस्तेमाली मोबाईल फोन कुल कीमती 25,000 रूपये
06.     कुल नगदी रकम 1150 रूपये

कार्यवाही की कुल जुमला कीमती -2,57,250 रूपये

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