महासमुन्द // कलेक्टर डोमन सिंह ने संबंधित अधिकारियों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार बाल संरक्षण सेवाओं के तहत राज्य में संचालित सुविधाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए तत्काल समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के कारण जिले में अनाथ हुए बालकों को अथवा ऐसे बालक जिनके माता-पिता कोविड संक्रमण के कारण बालकांे की देखरेख में असमर्थ है, उन्हें निर्धारित अवधि के लिये देखरेख संस्था में आश्रय दिलाने एवं संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 41 के अधीन किया गया है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में पंजीकृत एवं संचालित संस्था विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण महासमुन्द का चयन 0-6 वर्ष के बालकों के लिए एवं संस्था श्री कृष्ण अग्रवाल सेवा केन्द्र बाल आश्रम (बालक) बिहाझर बागबाहरा को 06-18 वर्ष के बालकों के लिए चिन्हांकित किया गया है। जिले में बालिकाओं के संरक्षण, पुनर्वास के लिए संस्था सखी वन स्टॉप सेंटर महासमुन्द को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 51 के अधीन उचित सुविधा तंत्र चिन्हांकित किया गया है, विशेष परिस्थितियों में बालिकाओं को संरक्षण, पुनर्वास हेतु बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार शासकीय बाल गृह(बालिका) शंकरनगर रायपुर भेजा जायेगा।
सभी कोविड केयर सेंटर तथा अस्पतालों में उपरोक्त सुविधा के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने की कार्यवाही तथा बालकों के सर्वोत्तम हित में समस्त कोविड केयर सेंटर, समस्त अस्पतालों एवं सार्वजनिक स्थलों पर 1098 तथा बाल कल्याण समितियों के सदस्यों के दूरभाष नंबर स्पष्ट अक्षरों में प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए है। इनमें बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्रीमती सुनीता देवागंन मोबाईल नम्बर 96303-51100 एवं सदस्य श्रीमती छाया चंद्राकर मोबाईल नम्बर 96915-75104, श्री संदीप दीवान मोबाईल नम्बर 94252-11334, श्री मुरारीलाल निर्मलकर मोबाईल नम्बर 96692-27202 तथा जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुन्द मोबाईल नम्बर 79870-77082, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी मोबाईल नम्बर 97521-00372, जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई मोबाईल नम्बर 94253-74498, संरक्षण अधिकारी (गैर ंसंस्थागत देखरेख) मोबाईल नम्बर 90391-85071 पर संपर्क कर समन्वय किया जा सकता है।
चाईल्ड लाइन (1098) एवं बाल कल्याण समिति के सदस्यों के संपर्क नंबरों को स्थानों पर प्रदर्शित करने के साथ ही साथ व्यापक स्तर पर स्थानीय प्रचार-प्रसार एवं स्थानीय बोलीभाषा में संदेश प्रसारित करने को कहा गया है। कोविड-19 के कारण इस प्रकार के बालकों के प्रकरण संज्ञान में आने पर बाल कल्याण समिति के बालकों को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें। इस हेतु पुलिस एवं गाईडलाईन (1098) का सहयोग लिया जा सकता है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह मई एवं जून 2021 के खाद्यान्न का एकमुश्त वितरण कराया जा रहा है
महासमुन्द संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप संरक्षण संचालनालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशनकार्डों में माह मई एवं जून 2021 के नियमित एवं अतिरिक्त खाद्यान्न का आबंटन के एकमुश्त वितरण के संबंध में निर्देश जारी किए है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता समूह के राशनकार्डों पर माह मई एवं जून 2021 में 05 किलो प्रति माह निःशुल्क अतिरिक्त खाद्यान्न का आबंटन जारी किया गया है। संचालनालय द्वारा विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी समस्त अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशन कार्डधारी हेतु माह मई एवं जून 2021 के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न का आबंटन जारी कर दिया गया है तथा विभिन्न राशनकार्डों में वितरण हेतु चावल की पात्रता निर्धारित की गई है।
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि अन्त्योदय राशनकार्ड में प्रत्येक सदस्य को 02 माह की अतिरिक्त पात्रता 10 किलो प्रति सदस्य (05 किलो प्रति सदस्य प्रति माह) होगी। 05 या 5 से अधिक सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड में प्रत्येक सदस्य को 02 माह की अतिरिक्त पात्रता 06 किलो प्रति सदस्य (03 किलो प्रति सदस्य प्रति माह) होगी। अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित एवं निःशक्जन राशनकार्डो में माह मई एवं जून 2021 के चावल के नियमित मासिक आबंटन का निःशुल्क वितरण किया जाएगा तथा सामान्य राशनकार्डों में पूर्व प्रचलित पात्रता एवं निर्धारित उपभोक्ता दर अनुसार वितरण किए जायेंगे। समस्त उचित मूल्य दुकानों में राशन कार्डधारियों हेतु उपरोक्तानुसार चावल की पात्रता सूची का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
समस्त अन्त्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशन कार्डधारियांे को अतिरिक्त खाद्यान्न का पात्रतानुसार उचित मूल्य की दुकानों से वितरण सुनिश्चित किया जाएं। राशन कार्डधारियों को उपरोक्तानुसार चावल की पात्रता की जानकारी के लिए स्थानीय स्तर पर समुचित प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। अतिरिक्त चावल आबंटन के व्यपवर्तन अथवा दुरुपयोग अथवा निर्देशों का उल्लंघन की स्थिति में संबंधितों के विरुद्ध तत्काल छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के अंतर्गत आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्तानुसार मई 2021 एवं जून 2021 माह के लिए खाद्यान्न आबंटन के अनुसार भंडारण एवं वितरण का कार्य 31 मई 2021 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह मई एवं जून 2021 के खाद्यान्न का एकमुश्त वितरण कराया जा रहा है।
दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑनलाईन यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाएगा
महासमुन्द समाज कल्याण विभाग के उप संचालक ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 के नियम 18 के उप नियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, तारीख 1 जून 2021 को इस तारीख के रूप में नियत करती है। जिस तारीख से दिव्यांगता प्रमाण पत्र केवल निर्दिष्ट UDID Portal : www-swavlambancard-gov-in के माध्यम से अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किया जायेगा। विभाग द्वारा इस संबंध में भारत का राजपत्र अधिसूचना ेव 1736 (म्) दिनांक 05 मई 2021 जारी किया गया है। अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र केवल ऑनलाईन UDID Portal : www-swavlambancard-gov-in के माध्यम से जारी किया जाएगा।

