धान-अनाज-फसलों के क्रय-विक्रय हेतु मंडिया संचालित होंगी

होटल एवं रेस्टाॅरेंट से आॅनलाईन होम डिलीवरी को मिली छूट
कलेक्टर ने जारी किए आदेश

महासमुन्द 22 मई / महासमुन्द जिले में ग्रीष्मकालीन धान/अनाज/फसलों क्रय/विक्रय/नीलामी से संबंधित मंडिया रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में प्रातः 6:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक संचालित हो सकेंगी। किन्तु अन्य मंडिया जैसे सब्जी, फल मंडी इत्यादि पूर्ववत् बंद रहेगी। कलेक्टर द्वारा पूर्व 19 मई को जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कंडिका 02 (अपप) में दर्शित वाक्यांश सभी प्रकार की मंडिया तथा कंडिका 02 (पग) वाक्यांश टेक-अवे को विलोपित कर दिया और उक्त कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। 


जारी ताजा आदेश में होटल एवं रेस्टाॅरेंट से आॅनलाईन/टेलीफोनिक आॅर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे हेतु भी अनुमति प्रदान की गई है। किन्तु इन हाऊस डायनिंग पूर्ववत् प्रतिबंधित रहेगी। होटलों एवं रेस्टाॅरेंट से डिलीवरी का समय पूर्ववत् रात्रि 9ः00 बजे तक तथा आम जनता/ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10ः00 बजे तक ही रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डोमन सिंह ने इस आशय के आदेश आज जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि किसी होटल में इन हाऊस अतिथियों हेतु होटल किचन/स्वयं के रेस्टाॅरेंट की उपयोग की अनुमति रहेगी। 

 

आदेश में यह भी कहा गया है कि अनाज मंडी में कार्यरत् कर्मियों, श्रमिकों, कृषकों, व्यापारियों तथा होटलों एवं रेस्टाॅरेन्ट में टेक-अवे हेतु उपस्थित होने वाले व्यक्तियों को मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। मालूम हो कि जिले में 31 मई 2021 प्रातः 6ः00 बजे तक कंटेनमेंट जोन (लाॅकडाउन) घोषित है। इस लाॅकडाउन में कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है।

ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Welcome to Chhattisgarh SevaLearn More
Accept !