महासमुन्द पुलिस चौकी बुन्देली की सबसे बड़ी कार्यवाही



चौंकी बुंदेली थाना तेंदुकोना।                            

  पुलिस अधीक्षक महोदय महासमुंद के आदेशानुसार  एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया  मेघा टेम्भूरकर साहू  तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बागबाहरा  लितेश सिंह के मार्गदर्शन में थाना तेंदुकोना  क्षेत्र में लगातार अवैध जुआ शराब पर सतत निगाह रखी जा रही है इसी क्रम में दिनांक  25/05/2021 को मुखबीर सूचना मिली कि एक व्यक्ति मकान बाड़ी ग्राम बुंदेली में हाथ भट्ठी से निर्मित अवैध महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखा है कि  सूचना तस्दीक पर घटना स्थल ग्राम बाजार पारा बुंदेली पहुंच कर रेड कार्यवाही करने पर एक व्यक्ति मिला जिसे नाम पता पूछने पर अपना नाम आरोपी सुकचंद रात्रे पिता शैल कुमार रात्रे उम्र 34 वर्ष  निवासी  बाजार पारा बुंदेली थाना तेंदुकोना का होना बताया!


 आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुए अपने कब्जे से एक प्लास्टिक डिब्बा में रखे 15 लीटर हाथ भट्ठी से निर्मित महुआ शराब कीमती करीबन  3000/- रु. का  जप्त किया गया जो आरोपी द्वारा अवैध महुआ  शराब बिक्री करने हेतु रखे पकड़े जाने से धारा 34(2)  आब. अधि. का अपराध घटित करना पाए जाने से दिनांक 25.05.21 को  गिरफ्तार किया जाकर मामला अजमानती होने न्यायिक रिमांड बाद जिला जेल महासमुंद दाखिल किया जाता है ।       



 पुलिस अधीक्षक महोदय महासमुंद के आदेशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया  मेघा टेम्भूरकर साहू तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बागबाहरा लितेश सिंह के मार्गदर्शन में थाना तेंदुकोना क्षेत्र में लगातार अवैध जुआ शराब पर सतत निगाह रखी जा रही है इसी क्रम में दिनांक  25/05/2021 को मुखबीर सूचना मिली कि  कुछ लोग ग्राम बोईरलामी तरफ से अवैध महुआ शराब का मोटर सायकल से परिवहन करते ग्राम बुंदेली आने वाले है की सूचना की तस्दीक पर घटना स्थल ग्राम बोईरलामी के आगे मेन रोड के पास आरोपी 01. झंनकू राम यादव पिता रामसिंह यादव उम्र 56 वर्ष  निवासी बीच पारा बुंदेली 02. छोटू उर्फ सेवक ठाकुर पिता भोक सिंह ठाकुर उम्र 30 वर्ष साकिन गोंड पारा बुंदेली चौकी बुंदेली थाना तेंदुकोना के संयुक्त कब्जे से एक सफेद एवं पीले रंग की जरीकेन में भरी 10+5 लीटर कुल 15 लीटर महुआ शराब कीमती करीबन  3000/- रु. एवं परिवहन में प्रयुक्त एच एफ डीलक्स 


मोटर सायकल क्र. CG 06 GS 8154 कीमती 25000 रुपये का जप्त किया गया! जो आरोपियों का कृत्य अपराध धारा आबकारी अधिनियम का पाए जाने से धारा 34(2)आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 25.05.21 को  गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड बाद महासमूंद जेल दाखिल किया जाता है

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