मुख्यपृष्ठ महासमुन्द कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलेगी अनुदान सहायता राशि कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलेगी अनुदान सहायता राशि Editor - chhattisgarh seva सितंबर 25, 2021 निर्धारित प्रपत्र में करना होगा आवेदन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन ने जारी किए दिशा-निर्देशमहासमुन्द। राज्य शासन द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार रुपए की अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह अनुदान राशि राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एन.के. मंडपे ने बताया कि कोविड-19 से आज 24 सितम्बर 2021 तक महासमुंद जिले में 366 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। संबंधित परिवार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दावा प्रस्तुत करने एवं आवेदक के पास सीडीएसी द्वारा जारी कोविड-19 से मृत्यु से संबंधित अधिकारिक प्रमाण पत्र होना जरूरी होगा। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के आपदा प्रबंधन द्वारा जारी ताजा आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के कारण जिलों में मृत व्यक्तियों के परिजनों, आश्रितों को अनुदान सहायता प्रदान करने माननीय उच्चतम न्यायालय के 30 जून 2021 के निर्णयानुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देशों के अनुसार कलेक्टर कार्यवाही करेंगे। चूंकि कोविड-19 एक अभूतपूर्व आपदा है। राज्य में विशिष्ट आपदाओं के लिए समय पर और प्रभावित प्रक्रिया के लिए राज्य आपदा मोचन निधि में पर्याप्त राशि उपलब्ध है। जिला प्रशासन इस बीमारी के कारण मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधी आवेदक को अनुदान राशि आधार लिंक्ड प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) की प्रक्रिया के जरिए भुगतान करेगा। अनुदान सहायता प्रदान करने की सभी कार्यवाही आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। कलेक्टर डोमन सिंह ने इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित कार्यवाही राजस्व विभाग राज्य शाखा से करने को कहा। इसके साथ ही संबंधित प्रकरण जिले के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदार के माध्यम से प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिए। Tags महासमुन्द Facebook Twitter Whatsapp और नया पुराने