महासमुन्द कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलेगी अनुदान सहायता राशि निर्धारित प्रपत्र में करना होगा आवेदन

 



जिला स्तरीय कोविड-19 मृत्यु विनिश्चियन समिति गठित

समिति आवेदन परीक्षण उपरांत जारी करेगी मृत्यु प्रमाण-पत्र

(चन्द्रशेखर प्रभाकर महासमुन्द) जिले में कोविड-19 से मृतक के परिजनों व आश्रितों को 50 हजार रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों, आश्रितों को अनुदान सहायता राशि देने के लिए संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर द्वारा अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों, आश्रितों को अनुदान सहायता देने हेतु अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कोविड-19 मृत्यु विनिश्चियन समिति (कोविड-19 डेथ ऐसर्टेनिंग कमेटी ब्क्।ब्द्ध गठित की गयी है। इसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विभागाध्यक्ष मेडिसिन विभाग, जिला अस्पताल/मेडिकल कॉलेज और विषय विशेषज्ञ शामिल है। उपरोक्त समिति भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आईसीएमआर द्वारा जारी गाईड लाईन ऑफिसियल डॉक्यूमेंट कोविड-19 डेथ के अनुसार मृत व्यक्तियों के परिजनों, आश्रितों के आवेदन पर चिकित्सा दस्तावेजों का परीक्षण कर निर्धारित प्रपत्र में मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करेंगे। जिले में आवेदन लेने सभी जरूरी तैयारियां की जा रही है।

 
राज्य शासन द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार रूपए की अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जिले में 366 लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु हुई है। इस हिसाब से प्रत्येक मृतक के परिजन, आश्रितों को कुल 1.83 करोड़ की राशि अनुदान दी जाएगी। यह अनुदान राशि राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाएगी। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे आवेदन का प्रारूप कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को उपलब्ध कराएं। मृत्यु प्रमाण पत्र जिला स्तर से बनाकर संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को प्रेषित किया गया है। तहसीलदार कोविड-19 के गाईड लाईन का पालन करते हुए मृत व्यक्ति के परिजनों को अलग-अलग दिनों में बुलाकर प्रकरण तैयार करें।

 
तहसीलदार अपने समक्ष प्रकरण तैयार कर संबंधित एसडीएम के माध्यम से प्रकरण को जिला राहत शाखा में प्रेषित करेंगे। मृत व्यक्ति के आवेदक को जिला कार्यालय स्वास्थ्य विभाग एवं जिला अस्पताल में आने की आवश्यकता नहीं है। मृतक के वारिसान मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी तथा एक गवाह के साथ तहसीलदार के पास जाना होगा। इसके उपरांत अनुविभागीय अधिकारी जिला कार्यालय के राहत शाखा में प्रकरण को जमा करेंगे। जिले में कोविड-19 के कारण जिले में 366 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है।

 
जिला प्रशासन इस बीमारी के कारण मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधी आवेदक को अनुदान राशि आधार लिंक्ड प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) की प्रक्रिया के जरिए भुगतान करेगा। अनुदान सहायता प्रदान करने की सभी कार्यवाही आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। उन्होंने संबंधित कार्यवाही राजस्व विभाग राज्य शाखा से करने को कहा। इसके साथ ही संबंधित प्रकरण जिले के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदार के माध्यम से प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

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