सीएससी एंजेन्ट निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध के लिए प्रमाणित दस्तावेज जिला कार्यालय 15 जुलाई तक जमा कराएं …
जुलाई 05, 2019
महासमुंद- शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर कार्यरत सक्रिय सीएससी एजेन्ट का ई-डिस्ट्रीक्ट की सेवाओं के संचालन के लिए नियमानुसार अनुबंध किया जाएगा। ई-डिस्ट्रीक्ट मैनेजर श्री भुपेन्द्र अम्बिलकर ने बताया कि अनुबंध की प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रानिक्स अधिशासन) नियम 2003 के तहत सीएससी एजेन्ट के द्वारा अनुबंध के लिए 50 रूपए, गैर न्यायालयीन मुद्रांक पर निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित किया जाना है। एजेंन्ट के द्वारा प्रतिभूति बैंक गांरटी अथवा चिप्स कार्यालय की संष्तुष्टिकारक किसी अन्य रीति में पांच हजार रूपए की प्रतिभुति दी जानी होगी। इसके अलावा सीएससी एजेन्ट को अपने संचालित केन्द्र का निर्धारित प्रपत्र में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा जो पंचायत सचिव, शहरी क्षेत्रों के लिए पटवारी, राजस्व निरीक्षक के द्वारा हस्ताक्षरित होगा। इस संबंध में समस्त सीएससी एंजेन्ट निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध के लिए समस्त प्रमाणित दस्तावेज 15 जुलाई 2019 तक जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक-22, में अनिवार्य रूप से जमा कराएं।इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए–
Tags

