पिथौरा, महासमुन्द एवं बागबाहरा के ग्राम पंचायतों एवं वार्डों का किया गया आरक्षण

महासमुन्द 21 नवम्बर 2019/ छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 17 सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायतराज निर्वाचन नियम 1995 के नियम 7 के तहत जनपद पंचायत पिथौरा के ग्राम पंचायातां के सरपंच पदों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण एवं महिला आरक्षण की कार्यवाही प्रातः 11.00 बजे से कन्या शाला स्कूल महासमुंद में, जनपद पंचायत महासमुन्द का आदर्श बालक शासकीय उच्चतर मा. विद्यालय महासमुन्द एवं जनपद पंचायत बागबाहरा का शंकराचार्य भवन महासमुन्द में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिथौरा श्री बी.एस. मरकाम, महासमुन्द श्री सुनील कुमार चन्द्रवंशी ,पिथौरा श्री भागवत जायसवाल, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारीगण एवं उप संचालक पंचायत कार्यालय के अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में की गई। 
जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें जनपद पंचायत पिथौरा के अंतर्गत 125 ग्राम पंचायतों तथा 1599 वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही की गई। 125 ग्राम पंचायतों के जनसंख्या के अनुपात पर सरपंच पदों के लिए कुल 12 ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, 44 ग्राम पंचायत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 31 अन्य पिछड़ा वर्ग, तथा 38 ग्राम पंचायत अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित किए गए। कम से कम 50 प्रतिशत महिला आरक्षण किए जाने के आधार पर अनुसूचित जाति महिला प्रवर्ग के लिए 6 ग्राम पंचायत, अनुसूचित जनजाति महिला प्रवर्ग के लिए 22 ग्राम पंचायत, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला प्रवर्ग के लिए 16 ग्राम पंचायत एवं अनारक्षित महिला प्रवर्ग के लिए 19 ग्राम पंचायत आरक्षित किए गए।
 जनपद पंचायत महासमुन्द के अंतर्गत 105 ग्राम पंचायतों तथा 1413 वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही की गई। 105 ग्राम पंचायतों के जनसंख्या के अनुपात पर सरपंच पदों के लिए कुल 17 ग्राम पंचायत अ.जा. वर्ग के लिए, 26 ग्राम पंचायत अ.ज.जा. वर्ग, 26 अन्य पिछड़ा वर्ग, तथा 36 ग्राम पंचायत अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित किये गये। कम से कम 50 प्रतिशत महिला आरक्षण किये जाने के आधार पर अ.जा. महिला प्रवर्ग के लिए 9 ग्राम पंचायत, अ.ज.जा. महिला प्रवर्ग के लिए 13 ग्राम पंचायत, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला प्रवर्ग 13 ग्राम पंचायत एवं अनारक्षित महिला प्रवर्ग के लिए 18 ग्राम पंचायत आरक्षित किये गये।
जनपद पंचायत बागबाहरा के अंतर्गत 111 ग्राम पंचायतों तथा 1436 वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही की गई। 111 ग्राम पंचायतों के जनसंख्या के अनुपात पर सरपंच पदों के लिए कुल 12 ग्राम पंचायत अ.जा. वर्ग के लिए, 37 ग्राम पंचायत अ.ज.जा. वर्ग, 28 अन्य पिछड़ा वर्ग, तथा 34 ग्राम पंचायत अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित किये गये। कम से कम 50 प्रतिशत महिला आरक्षण किये जाने के आधार पर अ.जा. महिला प्रवर्ग के लिए 6 ग्राम पंचायत, अ.ज.जा. महिला प्रवर्ग के लिए 19 ग्राम पंचायत, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला प्रवर्ग 14 ग्राम पंचायत एवं अनारक्षित महिला प्रवर्ग के लिए 17 ग्राम पंचायत आरक्षित किए गए।

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