महासमुन्द 20 दिसम्बर 2019/नगरीय निकाय आम निर्वाचन के तहत जिले के नगरपालिका परिषद् महासमुन्द, बागबाहरा एवं सरायपाली तथा नगर पंचायत तुमगांव, पिथौरा एवं बसना में पार्षद पद के निर्वाचन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान दल शुक्रवार 20 दिसम्बर 2019 को पूर्वान्ह में मतदान सामग्री के साथ अपने-अपने मतदान केन्द्रों के लिए रवाना हो गए। शनिवार 21 दिसम्बर 2019 को सवेरे 08ः00 बजे से शाम 05ः00 बजे तक मतदान होगा। जिले के नगरीय निकाय में कुल 105 वार्ड है तथा 140 मतदान केन्द्र बनाए गए है। मतदान केन्द्रों में 95 हजार 100 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 46194 पुरूष और 48894 महिला तथा 12 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। इस बार मतदान बैलेट पेपर से होगा और इसके लिए मतपेटी का उपयोग किया जा रहा है।
मतदान के दिन नगरीय निकाय क्षेत्र के सभी कार्यालयों में रहेगा अवकाश
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री सुनील कुमार जैन ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन के तहत जिले के नगरपालिक परिषद् और नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत स्थित सभी कार्यालयों में मतदान के दिन शनिवार 21 दिसम्बर 2019 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
दुकानों और कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को भी मिलेगा मतदान के लिए अवकाश
श्रम विभाग द्वारा कारखाना अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ दुकान स्थापना अधिनियम के तहत कारखानों एवं दुकानों में कार्यरत श्रमिकों को नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत मतदान के लिए अवकाश देने के निर्देश दिए हैं। ऐसे कारखाने जहां सप्ताह में सातों दिन कार्य होता है, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दो-दो घंटे का संवैतनिक अवकाश देने के निर्देश दिए गए हैं।
मतदान की गोपनीयता भंग करने पर सजा का प्रावधान
मतदान केन्द्र में मतदान की प्रक्रिया पूर्णतः गोपनीय होगी। मतदाता द्वारा किए जाने वाले मताधिकार के प्रयोग को गोपनीय बनाए रखने के लिए मतदान केन्द्र के भीतर कैमरे के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। मतदाता अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति मतदान की गोपनीयता को भंग नहीं करेगा। ऐसा किए जाने पर सजा का प्रावधान है।
मतदान केन्द्र में मोबाईल प्रतिबंधित
नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत् मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के भीतर मोबाईल फोन प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
मतदान के लिए 18 प्रकार के दस्तावेज मान्य
फोटोयुक्त अंकसूची और बैंक पासबुक भी मतदान के लिए मान्य
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन के अर्न्तगत मतदाताओं को सुविधाजनक ढंग से मतदान करने के लिए मतदाता परिचय पत्र के साथ ही 18 प्रकार के अन्य दस्तावेजों को मान्य किया गया है। मतदाता इनमें से किसी एक दस्तावेज को दिखाकर मतदान कर सकेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार मतदाता परिचय के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी और कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवी की फोटोयुक्त अंकसूची, बार कॉऊंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस और छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर ैम्ब्-म्त् द्वारा ऑनलाईन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची में से किसी एक दस्तावेज के आधार पर मतदान किया जा सकता है।
बिना किसी भय के स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर करें मतदान - कलेक्टर श्री जैन
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री सुनील कुमार जैन ने नगरीय निकाय निर्वाचन में सभी मतदाताओं से शतप्रतिशत मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। मतदाता बिना किसी भय के स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर मतदान करें। उन्होंने कहा है कि मताधिकार प्रत्येक मतदाता का अधिकार है। अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।