जिले में 270 पंचायत पदाधिकारियों से दो करोड़ 38 लाख रूपए से अधिक राशि का बकाया कड़ाई से होगी वसूली


महासमुन्द 03 दिसम्बर 2019/त्रिस्तरीय पंचायत के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों जिनके विरूद्ध राजस्व वसूली प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के न्यायालय में दर्ज है तथा राशि वसूली के लिए शेष है, वे सभी पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य माने जाएंगे। इस संबंध में प्रशासन स्तर पर विचार किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुंद के न्यायालय में दर्ज 06 प्रकरणो में वसूली योग्य राशि पांच लाख 54 हजार 780 रूपए की राशि पदाधिकारियों द्वारा जमा नहीं की गई है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बागबाहरा में 87 पदाधिकारियों से वसूली के लिए  51 लाख 73 हजार 115 रूपए, पिथौरा में 44 पदाधिकारियों से 54 लाख 18 हजार 755 रूपए, बसना में 14 पदाधिकारियों से आठ लाख 64 हजार 382 रूपए एवं सबसे अधिक सरायपाली अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय में 125 पदधिकारियों से एक करोड़ 18 लाख 50 हजार 120 रूपए है। इस प्रकार जिले में कुल 276 पंचायत पदाधिकारियों से दो करोड़ 38 लाख 57 हजार 152 रूपए वसूली के लिए शेष है। ऐसे  पंचायत पदाधिकारियों जिनके द्वारा राशि जमा नहीं कि गई है। उनके नाम सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा करने के संबंध में भी प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है।
ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Welcome to Chhattisgarh SevaLearn More
Accept !