महासमुंद : सूचना के अधिकार के संबंध में जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी-कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण

महासमुंद 09 सितम्बर 2020/राज्य सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विषय पर 08 सितम्बर 2020 को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राज्य सूचना आयोग के अधिकारी श्री धनंजय राठौर एवं स्टाफ आफिसर श्री ए.के. सिंह ने आनलाईन नेटवर्क के माध्यम से जिले के अधिकारियों-कर्मचारियों को विस्तारपूर्वक प्रशिक्षण दिया गया। राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों ने सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण देते हुए बताया कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार एवं प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से प्रभावशील हैं। इस अधिनियम के द्वारा नागरिकों को अधिकार प्रदान किया गया हैं, जिससे पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी को सुनिश्चित करते हुए लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके एवं जनता की भागीदारी विकास के लिए आगे बढ़ सके।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक लोग प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने के लिए केन्द्र एवं राज्य में सूचना के अधिकार नियम लागू किए गए हैं। इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार हैं। इसके लिए प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने कार्यालय के सभी अभिलेखों, दस्तावेजों को संभालकर रखें। जिससे उन्हें निर्धारित समय पर जानकारी देने में सुगम हो सकें। इसके अलावा उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत पंजी का संधारण, प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन, अपील प्रकरणों की निराकरण संबंधी कार्यवाही, प्रथम अपीलों का समयावधि में निराकरण सहित अन्य विषयों पर जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारियों, शाखा प्रभारियों को विस्तारपूर्वक प्रशिक्षण के साथ-साथ उनके शंकाओं का भी समाधान किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत महासमुंद, जनपद पंचायत, नगरीय निकाय, जिला कर्यालय एवं विकासखण्ड स्तरीय कार्यालयों अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे।
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