अनुविभाग
सरायपाली के नगर पंचायत बसना में शासन के निर्देशानुसार एवं कार्यालय
कलेक्टर खाद्य शाखा के द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का
युक्तियुक्तकरण किया जाना है। 07 सितम्बर 2020 से नगर पंचायत बसना के वार्ड क्रमांक 10, 11, 12 और 13 के
राशन कार्डो की प्रचलित संख्या के आधार पर एक नवीन शासकीय उचित मूल्य कि
दुकान खोलने का प्रस्ताव दिया गया था। नगर पंचायत बसना के बार्ड क्रमांक 10, 11, 12 और 13 में
प्रचलित राशन कार्ड की संख्या के आधार पर एक नवीन शासकीय उचित मूल्य की
दुकान आबंटन के लिए छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण ) आदेश 2016 के तहत् वृहत्ताकार आदिम जाति बहुद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख समितियों, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों/स्थानीय नगरीय निकाय, अन्य
उपभोक्ता सहकारी समितियों से जो उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए
ईच्छुक है। उनसे निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजो के साथ
आमंत्रित किए गए हैं, वे संस्था विहित प्रारूप एक में अपना आवेदन 29 अक्टूबर 2020 तक
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय सरायपाली में कार्यालयीन अवधि में
पेश कर सकते हैं। नगर पंचायत बसना में नवीन शासकीय उचित मूल्य की दुकान की
आबंटन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण ) आदेश 2016 के तहत की जाएगी।
महासमुंद : शासकीय उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर
अक्टूबर 16, 2020
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