अक्टूबर के लिए मिट्टी तेल का आबंटन जारी

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रदेश के उचित मूल्य की दुकानों एवं हॉकरों द्वारा अक्टूबर माह में उपभोक्ताओं को वितरण के लिए केरोसिन का आबंटन जारी किया गया है। गरियाबंद जिले के लिए छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रचलित राशनकार्डांे एवं हॉकरों के लिए माह अक्टूबर के लिए कुल एक लाख 80 हजार लीटर केरोसिन का आबंटन जारी किया गया है। अक्टूबर 2020 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रचलित सभी प्राथमिकता, अंत्योदय एवं अन्नपूर्णा राशनकार्डाें को केरोसिन की पात्रता होगी।

 

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नगरीय एवं गैर अनुसूचित क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों को अधिकतम 2 लीटर मिट्टी तेल, ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम 3 लीटर केरोसिन की पात्रता होगी। केरोसिन वितरण करने वाले हॉकर जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित उचित मूल्य के दुकान के समक्ष खड़े होकर राशनकार्डधारियों को केरोसिन वितरण करेंगे। हॉकरों के लिए प्रति हॉकर 85 लीटर के मान से पृथक आबंटन जारी किया गया है। खाद्य विभाग द्वारा माह अक्टूबर के लिए जारी की गई कुल केरोसिन में गरियाबंद जिले के लिए 180 किलो लीटर केरोसिन का आबंटन जारी किया गया है। इनमें से जिले के गरियाबंद विकासखण्ड के लिए 28 हजार 500 लीटर, फिंगेश्वर विकासखण्ड के लिए 45 हजार लीटर, छुरा विकासखण्ड के लिए 36 हजार लीटर, मैनपुर विकासखण्ड के लिए 38 हजार लीटर और देवभोग विकासखण्ड के लिए 32 हजार लीटर मिट्टीतेल का आबंटन जारी किया गया है।

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