महासमुंद सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स से फिल्म प्रदर्शनी की अनुमति कोविड-19 के शर्तों के अधीन दी गई

 

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, नवा रायपुर के पत्र तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया के द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने जिला महासमुन्द में नोवेल कोरोना वायरस ;ब्व्टप्क्.19द्ध के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों पर सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के माध्यम से फिल्म प्रदर्शनी गतिविधियों की अनुमति निम्न मानक प्रचालन प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन दी गई है।
 
कंटेनमेंट जोन में उक्त गतिविधि रहेगी बंद
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है। सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के प्रबंधक व्यक्तियों को सलाह देंगे। कम से कम 6 फीट की दूरी का पालन किया जाए। फेस कवर, मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। प्रवेश और निकास बिन्दुओं के साथ-साथ परिसर के भीतर सामान्य क्षेत्रों में हैण्ड सैनिटाईजर (अधिमानतः टच-फ्री मोड) की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा। सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स में प्रवेश करने के पूर्व कम से कम 40-60 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना अथवा एल्कोहल युक्त हैण्ड सैनिटाईजर का उपयोग (कम से कम 20 सेकंड के लिये) करना अनिवार्य होगा। खांसते या छींकते समय टिशु पेपर, रूमाल, कोहनी का उपयोग किया जाए तथा टिशु पेपर को ठीक से निपटान, डिस्ट्राय किया जाए। स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और किसी भी बीमारी की जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाईन नंबरों पर रिपोर्ट करना। थूकना सख्त प्रतिबंधित रहेगा तथा सभी व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप्प इंस्टाल कर उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
 
प्रवेश एवं निकास द्वार
सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के प्रवेश द्वार पर सेनिटाईजर डिस्पेंसर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। केवल बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जाए। हैण्ड सैनिटाईजर सभी प्रवेश द्वार एवं कार्य क्षेत्रों में उपलब्ध कराना होगा। आॅडिटोरियम और परिसर में दर्शकों के प्रवेश और निकास के लिए कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग (6 फीट की सामाजिक दूरी) का पालन कराने के लिए चुने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा, सर्कल, निशान लगाई जाए साथ ही अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था की जाए। एकल स्क्रीन पर और साथ ही एक मल्टीप्लेक्स में विभिन्न स्क्रीन पर लगातार स्क्रीनिंग के बीच पर्याप्त समय अंतराल प्रदान किया जाए, ताकि दर्शकों के पंक्तिबद्धवार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाहर निकलना सुनिश्चित हो सके।
 
बैठने की व्यवस्था
सिनेमाघरों, थिएटरों, मल्टीप्लेक्सों की कुल बैठने की क्षमता के 50ः क्षमता का ही उपयोग किया जाए। भीतर बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जानी चाहिए कि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहे। सीटें जो ‘‘बैठने के लिये प्रयुक्त नहीं की जाएगी’’ को बुकिंग के दौरान (आॅनलाईन बुकिंग और काउन्टर बिक्री के लिये) चिन्हित किया जाएगा।
 
भौतिक दूरी बनाए रखने संबंधी निर्देश
परिसर और परिसर के बाहर पार्किंग स्थल में विधिवत भौतिक दूरी मानदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाए। लिफ्ट में लोगों की संख्या को प्रतिबंधित किया जाए, जिससे सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित हों। मध्यांतर (इंटरमिशन) के दौरान लाॅबी और वाॅशरूम में अधिक भीड़ से बचने के प्रयास किये जाए। मध्यांतर के दौरान आने जाने से बचने के लिये दर्शकों को प्रोत्साहित किया जाए। आॅडिटोरियम की अलग-अलग पंक्तियों में बैठे दर्शकों को एक क्रम से स्थानांतरित करने की अनुमति देने के लिए लंबे अंतराल का उपयोग किया जा सकता है। मध्यांतर की अवधि ज्यादा रखी जाए, जिससे अलग-अलग पंक्तियों में बैठे दर्शक लंबे अंतराल में आना-जाना कर सके।

मल्टीप्लेक्स में शो टाइमिंग
भीड़ से बचने के लिये एक ही मल्टीप्लेक्स की अलग-अलग स्क्रीन के लिए अलग-अलग शो समय का पालन किया जाए। किसी भी स्क्रीन पर शो का प्रारंभ समय, मध्यांतर अवधि और समाप्ति समय उसी मल्टीप्लेक्स में किसी अन्य स्क्रीन पर प्रारंभ समय, मध्यांतर अवधि या शो के समापन के समय के साथ ओवरलैप न हों।
 
बुकिंग और भुगतान
टिकिट, भोजन, पेय पदार्थ के लिये डिजिटल नो-काॅन्टैक्ट लेन-देन भुगतान तकनीक जैसे आॅनलाइन बुकिंग, ई-वाॅलेट का उपयोग, क्यूआर कोड स्कैनर आदि का उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए। काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग की सुविधा के लिए टिकटों की बुकिंग के समय संपर्क नंबर लिया जाए। टिकट की खरीद पूरे दिन खुली रहेगी और बिक्री काउंटरों पर भीड़ से बचने के लिये अग्रिम बुकिंग की अनुमति होगी। टिकटों की भौतिक बुकिंग के दौरान भीड़ रोकने के लिये, पर्याप्त संख्या में काउंटरों को पर्याप्त सामाजिक दूरी मानदंडों के साथ खोला जाए। कतार प्रबंधन के दौरान सामाजिक दूरी के लिये फर्श मार्कर का उपयोग किया जाए।
 
परिसर का सेनिटाइजेशन
पूरे परिसर, सामान्य सुविधाएं और सभी बिन्दु जो अधिकतम मानव संपर्क में आते हैं, उदाहरण हैंडल, रेलिंग आदि का सेनिटाइजेशन बार-बार सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक स्क्रीनिंग के बाद सफाई एवं सेनिटाईजेशन की जाए। बाॅक्स आॅफिस, खाद्य और पेय क्षेत्र, कर्मचारी और कर्मचारियों के लाॅकर, शौचालय, सार्वजनिक क्षेत्र, आॅफिस क्षेत्र एवं पार्किंग क्षेत्रों की नियमित सफाई और कीटाणुशोधन सुनिश्चित किया जाए। स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये उपाए जैसे दस्ताने, जूते, मास्क, पीपीई इत्यादि के तर्कसंगत उपयोग के लिये पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। यदि किसी व्यक्ति को कोरोना पाॅजिटीव पाया जाता है, तो परिसर का सैनिटाईजेशन किया जाए।

स्टाॅफ संबंधित उपाय
सभी कार्यस्थलों पर कर्मचारियों के लिये फेस कवर पहनना अनिवार्य है और ऐसे फेस कवर का पर्याप्त स्टाॅक उपलब्ध कराया जाए। सिनेमाघरों, थिएटरों, मल्टीप्लेक्सों के उच्च जोखिम वाले अधिकारी-कर्मचारी, जैसे वृद्ध कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी और कर्मचारी जिन्हे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, अतिरिक्त सावधनी बरतने हेतु उन्हें जनता के साथ सीधे संपर्क की आवश्यकता वाले किसी भी फ्रंट लाईन कार्य के संपर्क में नहीं आना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि आरोग्य सेतु सभी कर्मचारियों द्वारा मोबाईल फोन में स्थापित और अद्यतन किया गया है। कोविड-19, श्वसन शिष्टाचार एवं हाथ स्वच्छता आदि से संबंधित सावधानियों पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराया जाए। सभी अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा किसी भी बीमारी की स्थिति में अपनी उच्चाधिकारी को रिपोर्ट त्वरित रूप से दी जाए।
जन जागरूकता
‘‘क्या करें और क्या न करें’’ की जानकारी सहज जाने योग्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाए एवं आॅनलाईन बिक्री बिन्दु, डिजिटल टिकट, सार्वजनिक क्षेत्र जैसे लाॅबी, वाॅशरूम आदि के लिए माईक के माध्यम से घोषणा की जाए। मास्क पहनना, सामाजिक दूरी और हाथ की स्वच्छता को बनाए रखने के साथ-साथ परिसर के भीतर और बाहर होने वाली सावधानियों और उपायों पर विशिष्ट घोषणाएं स्क्रीनिंग से पहले, मध्यांतर के दौरान और स्क्रीनिंग के अंत में की जाएगी। कोविड-19 के निवारक उपायों पर पोस्टरों, स्टैंडर्स, आॅडियो-विडिया मीडिया के प्रदर्शन के लिये प्रावधान किया जाए। 
 
एयर कंडीशनिंग/शीतलक
एयर कंडीशनिंग/वेंटिलेशन के लिये, ब्च्ॅक् के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए। सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए। सापेक्ष आर्द्रता 40-70ः की सीमा में होनी चाहिए। क्राॅस वेंटिलेशन पर्याप्त होना चाहिए।
अनियंत्रित व्यवहार
कोविड-19 संबंधित अनियंत्रित व्यवहार को प्रबंधक (स्थानीय) और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय द्वारा सख्ती से निपटा जाएगा।
 
खाद्य और पेय क्षेत्र
ग्राहकों को यथासंभव भोजन आर्डर करने के लिए सिनेमा ऐप,  क्यूआर कोड आदि का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। खाद्य और पेय क्षेत्र में एकाधिक बिक्री काउंटर जहां भी संभव हो उपलब्ध कराया जाए। हर बिक्री काउंटर पर सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए फर्श स्टिकर का उपयोग करने के लिए एक पंक्ति प्रणाली का पालन किया जाए। केवल पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थों की अनुमति होगी। हाॅल, आॅडिटोरियम के अंदर भोजन और पेय का वितरण निषिद्ध होगा। प्रबंधन
 
  द्वारा भोजन और पेय अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित किया जाएगा।
उपरोक्त आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के माध्यम से फिल्म प्रदर्शनी गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कंटेनमेंट जोन में कदापि नहीं होगी।
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