नाबालिग को अपहरण कर भगाकर ले जाने वाले आरोपी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया

 




 फिंगेश्वर थाना प्रभारी की बड़ी कामयाबी


गरियाबंद/फिंगेश्वर---मध्य प्रदेश के जिला हरदा से आरोपी गिरफ्तार।

पुलिस को देता रहा कई दिनो से चकमा।

• नाबालिक को पैसो का लालच देकर किया अपहरण।

गरियाबंद फिंगेश्वर

दिनांक 29.11.2020 को प्रार्थी ने थाना फिंगेश्वर में रिपोर्ट दर्ज

कराया कि इसकी नाबालिग लड़की को दिनांक 26.11.2020 को कोई अज्ञात आरोपी

द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर भगा ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध कमांक

225/20 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक गरियाबंद श्री भोजराम

पटेल के निर्देशन पर अति0 पुलिस अधीक्षक श्री सुखनंदन राठौर, अनुविभागीय

अधिकारी पुलिस श्री संजय ध्रुव के मार्गदर्शन के आधार पर 


फिंगेश्वर थाना प्रभारी भूषण

चंद्राकर के नेतृत्व में स्पेशल टीम अपहृता की पतासाजी हेतु गठित किया गया। मामले में पुलिस

अधीक्षक गरियाबंद के द्वारा गठित स्पेशल टीम के द्वारा अपहृता को जिला हरदा मध्य प्रदेश

आरोपी पदम सिंह राजपूत पिता रामसिंह राजपूत उम्र 26 वर्ष साकिन वार्ड नं. 5 खिरकिया,

थाना छीपाबड़, जिला हरदा (म.प्र.) के कब्जे से दिनांक 16.12.2020 को बरामद किया गया।


मामले मे जॉच में पाया गया कि, एक दिन पीड़िता के मोबाईल फोन पर किसी अनजान व्यक्ति

का मिस काल आया। पीड़िता द्वारा उस नम्बर पर काल-बैक किया गया। उसके बाद आरोपी

कई दिनो तक अपने मोबाईल से पीड़िता को बार-बार फोन करता रहा और उससे दोस्ती कर

ली। आरोपी स्वयं को बहुत रहीस, पैसे वाला, कार बंगला है बताता था। उसने पीड़िता को पैसे,

कार, बंगला देने, और बड़ी-बड़ी जगह घुमाने की बात कही और पीड़िता को झांसा देकर उसे

दिनांक 26.11.2020 को अपने मोटर साईकल MP 04 MM 4707 से बैठाकर बड़े शहर

घूमाने के बहाने अपने घर खिरकिया थाना छीपाबड़ जिला हरदा म0प्र0 ले गया।

जहाँ उसने पीड़िता को अपने घर मे छिपाकर उसे डरा-धमकाकर कई दिनों तक

दुष्कर्म किया। गरियाबंद पुलिस के द्वारा समय पीड़िता को सकुशल आरोपी के

कब्जे से बरामद कर लिया गया। आरोपी के विरूद्ध प्रकरण में धारा 366, 376(2)(ढ)

भादवि, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई है। उक्त कार्यवाही में थाना फिंगेश्वर से सउनि डोलामणी

सिदार, प्रआर0 राजकुमार साहू, आर0 भुषण निषाद, महिला सैनिक पिंकी ध्रुव का

सराहनीय योगदान रहा।

आरोपी :- पदम सिंह राजपूत पिता रामसिंह राजपूत उम्र 26 वर्ष साकिन वार्ड नं. 5 खिरकिया,

थाना छीपाबड़, जिला हरदा (म.प्र.)

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