आबकारी विभाग महासमुंद द्वारा अवैध मदिरा विक्रय, परिवहन एवं धारण के विरूद्ध किया जा रहा है लगातार कड़ी कार्यवाही

महासमुन्द/ कलेक्टर डोमन सिंह के निर्देशानुसार तथा जिला आबकारी अधिकारी दिनकर वासनिक के मार्गदर्शन में 20 मार्च को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आबकारी दल द्वारा बसना विकासखण्ड के ग्राम पिरदा से झगरेन्डीह रोड जंगल में साजा झाड़ के नीचे एक हीरो स्प्लेंडर काले रंग बिना नंबर प्लेट के बाईक की तलाशी लेने पर डिग्गी में रखा 18 देशी मदिरा पाव, एक थैले में 900 नग ढक्कन जिसमें छत्तीसगढ़ डिसलरी लिखा हुआ बरामद हुआ, साथ ही 02 सफेद रंग की बोरी में देशी मदिरा पाव क्रमशः 123 पाव, 105 पाव, 1 लोहे का नोकदार सूजा, एक बोरी में खाली पाव की शीशी 110 नग तथा एक जरीकेन में 04 लीटर पानी (मिलावट हेतु) बरामद हुआ। आरोपी संदीप गुप्ता पिता मुनारिक गुप्ता साकिन श्यामनगर सांकरा थाना साकरा को हिरासत में लिया गया। उक्त आरोपी को पूर्ण विधिवत कार्यवाही करने के उपरांत आबकारी अधिनियम की धारा 34-2 एवं 59 (क) के अंतर्गत अजमानतीय अपराध में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसे न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया तथा थैले में प्राप्त ढक्कन की जांच एवं अग्रिम कार्यवाही करने बाबत पुलिस की ओर प्रेषित किया गया है। उक्त आरोपी को पूर्व में भी 50 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है।
पूरें कार्यवाही के दौरान आबकारी उपनिरीक्षक वतन चैधरी, आबकारी उपनिरीक्षक कौशल किशोर सोनी, आबकारी मुख्य आरक्षक यज्ञशरण शुक्ला, आरक्षक अनुप दास, नगर सैनिक  सोहन कोटक, लक्ष्मी चंद तथा तरेश हरवंश की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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