Breaking News राज्य के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन आगामी आदेश तक बंद

कोविड-19 के वर्तमान बढ़ते प्रसार को देखते हुए राज्य शासन के महिला एवं  बाल विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर द्वारा राज्य के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों तथा मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए बंद किए जाने का आदेश जारी किया गया है। इस आशय का परिपत्र सभी  संभाग के संभागायुक्तों ,संचालक महिला बाल विकास विभाग, समस्त जिला कलेक्टरों ,जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को जारी किया गया है।

जारी परिपत्र में बताया गया हैं कि नोवेल कोरोना वायरस (Covid-19) से संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक बंद रखा जाएगा। उक्त अवधि मे सभी श्रेणी के पात्र हितग्राहियों को प्रावधान अनुसार रेडी-टू-ईट का वितरण किया जाएगा। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गरम भोजन के स्थान पर 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए निर्धारित रेडी टू ईट तथा गर्भवती महिलाओं को गरम भोजन के स्थान पर शिशुबती महिलाओं के लिए निर्धारित रेडी टू ईट का वितरण किया जायेगा। यह सामग्री आंगनबाड़ी केन्द्र से वितरित न किया जाकर घर पहुंच सेवा के रूप दी जायेगी।

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अन्तर्गत जिला स्तर पर निर्धारित मीनू अनुसार पोषण सामग्री का रेडी टू ईट के रूप में वितरण किया जा सकेगा। आगनबाड़ी केन्द्र में उपलब्ध चावल व अन्य कच्ची सामग्री का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित किया जाये अर्थात् इनको खराब होने से बचाया जाये।

संबंधित अधिकारियों को निर्देंशित किया गया हैं कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्वच्छता बनाये रखें तथा इसका नियमित साफ-सफाई कराना सुनिश्चित करें। आगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा ऑनलाईन प्रतिवेदन व अन्य जानकारियों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करेंगे। कोविड के प्रोटोकाल को ध्यान में रखते हुए बच्चों की वृद्धि निगरानी तथा बच्चों एवं महिलाओं का नियमित टीकाकरण व स्वास्थ्य जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग से आवश्यक समन्वय करेंगे। परिपत्र में यह भी बताया गया हैं कि सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे - सुपोषण चैपाल, समूह की बैठके इत्यादि नहीं होंगे पर गृह भेंट के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा तथा सजग अभियान अन्तर्गत ईसीसीई की गतिविधियां निरंतर रखी जायेंगी। पोषण पखवाड़ा में भी सार्वजनिक कार्यक्रम, बैठकों को छोड़कर शेष गतिविधि निरंतर रखी जा सकती है। अधिकारियों को उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा।

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