पीडीएस दुकान आबंटन के लिए दावा-आपत्ति 07 जून तक

महासमुन्द 03 जून / सराईपाली के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने बताया कि 04 जुलाई 2020 के अंतर्गत विकासखण्ड बसना में शासकीय उचित मूल्य दुकान के आबंटन के लिए ग्राम पंचायत मोहका, संतपाली, केंवटापाली, बड़े टेमरी, दुधीपाली, सराईपाली, बिरसिंगपाली, छान्दनपुर एवं खोगसा के लिए छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) 

 

आदेश 2016 के तहत विकासखंड में स्थित वृहत्ताकार आदिम जाति बहुद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख समितियों, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों, अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों से विधिवत् आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदन पत्रों का जाॅच गठित समिति के माध्यम से किया गया। समिति के द्वारा प्रस्तावित की गई संस्थाओं को शासकीय उचित मूल्य की दुकान का आबंटन किया जाना है।

 
इस संबंध में यदि किसी संस्था, समूह को दावा-आपत्ति करना हो तो वे 07 जून 2021 तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सराईपाली में कार्यालयीन अवधि में प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इस चयन को अंतिम माना जाएगा। समिति के द्वारा अनुसंशित, प्रस्तावित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की सूची कार्यालय के सूचना बोर्ड और जनपद पंचायत बसना के सूचना बोर्ड में चस्पा किया गया है।

ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer ad inner footer

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Welcome to Chhattisgarh SevaLearn More
Accept !