बायोडीजल के खुदरा विक्रय के लिए कलेक्टर से लेनी होगी अनुमति

(चन्द्रशेखर प्रभाकर महासमुन्द) कोण्डागांव. कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार अब जिले में बायो (जैव) डीजल की खुदरा बिक्री हेतु कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। अधिसूचना के अनुसार जिले में बायो (जैव) डीजल की खुदरा बिक्री हेतु जिले के कलेक्टर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर की अनुमति प्राप्त होने के बाद ही बायोडीजल की खुदरा बिक्री जिलेे में की जा सकेगी। इस संबंध में खाद्य अधिकारी भूपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि शासन से जारी अधिसूचना के क्रियान्वयन हेतु संचालनालय प्राप्त आदेशानुसार 

 

जिले में बायो (जैव) डीजल के खुदरा बिक्री की अनुमति हेतु आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन करना होगा। आवश्यक दस्तावेज के परीक्षण उपरांत संबंधित संस्था को खुदरा बिक्री की अनुमति कलेक्टर द्वारा जारी की जावेगी। अधिसूचना अनुसार बायोडीजल खुदरा विक्रेता द्वारा जिन जैव डीजल विनिर्माताओं आपूर्तिकर्ताओं से जैव डीजल प्राप्त किया जावेगा उनकी ऑनलाईन जानकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की वेबसाईट में अनिवार्य रूप से दर्ज की जावेगी तथा इसके पश्चात ही खुदरा विक्रेता को जैव डीजल की आपूर्ति की जावेगी। इच्छुक व्यक्ति या फर्म बायो (जैव) डीजल के संबंध में खुदरा विक्रय की अनुमति प्राप्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु कलेक्टर कार्यालय खाद्य शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

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