प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब एक ही जमीन पर दर्ज परिवारों को अलग-अलग मिलेगा। केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि एक ही भूमि खाता में कई किसान परिवारों के नाम दर्ज हैं, तब भी प्रत्येक पात्र परिवार को इस योजना का लाभ अलग-अलग प्राप्त करने का अधिकार होगा।
प्रत्येक परिवार को सालाना छह हजार रूपए की वित्तीय सहायता सीधे उनके खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। योजना की पात्रता शर्तों के तहत ‘किसान परिवार’ का अर्थ पति-पत्नी और अवयस्क बच्चों से है। यदि एक ही भूमि खाते से कई परिवार जुड़े हुए हैं, तो योजना का लाभ खाता संख्या से नहीं, बल्कि परिवार की इकाई के आधार पर दिया जाएगा। इस प्रकार एक भूमि खाता साझा करने वाले अलग-अलग परिवारों को भी स्वतंत्र रूप से यह सहायता राशि प्राप्त होगी।