महासमुन्द 19 दिसम्बर 2019/छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं नियम 2013 के अंतर्गत जिले में पंजीकृत नर्सिंग होम, अस्पताल, क्लीनिक एलोपैथी एवं आयुष, डेंटल क्लीनिक, पैथॉलाजी लैब एवं संग्रहण केन्द्र, डायग्नोस्टिक सेंटर एवं अन्य समस्त निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हेतु प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस पी वारे ने बताया कि बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन प्राधिकार एवं बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियम 2016 के परिपालन सुनिश्चित करने में हो रही कठनाईयों के निराकरण हेतु विशेष शिविर का आयोजन 23 दिसम्बर 2019 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, ग्राम खरोरा, जिला अस्पताल परिसर महासमुन्द में आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु श्री सागर सिंह ठाकुर (मो.नं. 7879141872) से सम्पर्क कर सकते हैं।