कलेक्टर श्री जैन ने आर.बी.सी. 6-4 के तहत सात मृतकां के निकटतम वारिसानों के लिए किए 28 लाख रूपए स्वीकृत

महासमुन्द 26 दिसम्बर 2019/कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा में मृतक के निकटतम परिजनों के लिए चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। इनमें महासमुन्द तहसील के ग्राम धनसूली निवासी श्री शिवकुमार टण्डन की 10 नवम्बर 2017 को तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पत्नी श्रीमती बिटावन बाई टण्डन को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
इसी प्रकार बागबाहरा तहसील के ग्राम खम्हारमुड़ा की श्रीमती सुखबती साहू की 22 सितम्बर 2018 को कुऑ में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वरिसान श्रीमती दुलशिया बाई साहू को, ग्राम तुसदा की श्रीमती फूलेश्वरी निषाद की 07 सितम्बर 2018 को आग में जलने से मृत्यु होने पर उनके पति श्री मोहन लाल निषाद को, ग्राम खुड़मुड़ी की श्री लाल सिंह दीवान की 28 सितम्बर 2018 को कुऑ के पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती पुष्पा दीवान एवं श्रीमती मंगली बाई दीवान को, ग्राम टेंगराही के तेजराम यादव की 08 जुलाई 2018 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके पिता श्री संतोष यादव को, ग्राम नर्रा के श्री गुलाल दीवान की 21 अप्रैल 2016 को आग में जलने से मृत्यु होने पर उनके पत्नी श्रीमती पुष्पा दीवान को एवं सरायपाली तहसील के ग्राम कोईलबहाल की श्री सीता राम भोई की 30 सितम्बर 2015 को तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पिता श्री हेमसागर भोई को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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