महासमुन्द अवैध मदिरा विक्रय पर आबकारी विभाग ने की कार्रवाई

महासमुंद 17 दिसम्बर 2019/कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन के मार्गदर्शन एवं जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती मंजुश्री कसेर के निर्देशन में 12 दिसम्बर 2019 को ग्राम टोंगोपानी, थाना कोमाखान में आबकारी उपनिरीक्षक श्री मधुकर श्याम हरित के नेतृत्व में आरोपी श्री बाबूलाल पटेल पिता श्री कुशाल पटेल के कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक बोरी में 220 पाउच उड़ीसा निर्मित जेब्रा छाप मदिरा प्रत्येक में 200 एम॰एल॰, कुल 44.00 लीटर मदिरा जब्त किए गए आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) के तहत गिरफ्तार कर 13 दिसम्बर 2019 को न्यायालय से रिमांड लेकर जेल भेजा गया।
इसी प्रकार 11 दिसम्बर 2019 को श्री अल्ताफ खान, आबकारी उपनिरीक्षक के नेतृत्व में ग्राम छिन्दौली, टूरीडीह मार्ग पर 29 पाव विदेशी मदिरा शराब कुल 5.22 लीटर जब्त किया गया एवं आरोपी श्री आसाराम पिता श्री केशवराम सतनामी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में आबकारी मुख्य आरक्षक श्री शिवकुमार साहू तथा आबकारी आरक्षक श्री यज्ञशरण शुक्ला, श्री लेखराम देशमुख, श्री इरफान अली, तथा श्री घनश्याम साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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