कलेक्टर ने छ.ग. राज्य उपचर्या गृह तथा रोगोपचार संबंधी नियमों का पालन कराने पर दिया जोर

महासमुंद 23 अक्टूबर 2020/ कलेक्टर कार्तिकेया गोयल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभाकक्ष जिला समिति नर्सिंग होम एक्ट द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्या गृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम 2013 के अंतर्गत गठित जिला समिति की बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रवि मित्तल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. आर.के. परदल, सिविल सर्जन डाॅ. एन.के. मंडपे, जिला आयुर्वेद अधिकारी डाॅ. एस.एल. पटेल, डिप्टी कलेक्टर सुश्री पूजा बंसल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी आर.के. हालदार एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल प्रतिनिधि के.सी. साहू तथा पी.के. रबड़े उपस्थित थे।

कलेक्टर गोयल ने जिले में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम और अस्पतालों को बंद करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को नर्सिंग होम एक्ट के पालन करवाने के लिए सभी विकासखण्डों में 5 सदस्यीय समितियों का गठन करने के लिए कहा, जो एक्ट पालन करवाने के लिए औचक निरीक्षण करते रहेंगे। इस दल में संबंधित एस.डी.एम., बी.एम.ओ., सी.एम.ओ. और सी.एस.ई.बी. एवं आयुष विभाग के अधिकारी होंगे। उन्होंने अनाधिकृत रूप से मरीजों का ईलाज करने वालों पर कार्रवाई करने को कहा। साथ ही सभी नर्सिंग होम और अस्पतालों में बी.एम.डब्ल्यू. यानी बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन का पालन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए। 

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