चिटफंड कम्पनी से धन वापसी हेतु तिथि में वृद्धि, निवेशक अब 20 अगस्त कर सकते है आवेदन

महासमुन्द : चिटफंड कम्पनियों से धन वापसी हेतु निवेशकों से आवेदन जमा तिथि 20 अगस्त तक बढ़ाई गयी है. पहले आवेदन जमा करने की तिथि 6 अगस्त 2021 थी। जिसे बढ़ाकर अब 20 अगस्त 2021 कर दिया गया है. चिटफंड कम्पनियों में निवेशकों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए  छत्तीसगढ़ शासन गृह (सामान्य) विभाग मंत्रालय महानदी भवन से इस आशय का पत्र जारी कर दिया गया है. चिटफंड कम्पनियों से धन वापसी हेतु निवेशकों से आवेदन कार्यालयीन दिवसों में 20 अगस्त 2021 तक लिए जायेंगे. कलेक्टर डोमन सिंह ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को कोविड का ध्यान रखतें हुए सभी समुचित कार्यवाही करने कहा है. उन्होंने एसडीएम से कहा कि एक जगह निवेशकों से आवेदन के लिए ज्यादा भीड़-भाड़ न हो यह ध्यान रखें.

कलेक्टर ने पिछले माह 30 जुलाई को चिटफंड कम्पनियों में निवेश करने वाले जनसामान्य/निवेशकों के धन की वापसी हेतु जिले के अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) को नोडल अधिकारी अधिकृत किया गया है। जिले के ऐसे जनसामान्य एवं निवेशक जिन्होंने चिटफंड कम्पनियों में धन निवेश किया है. वे संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी के पास निर्धारित प्रपत्र में पूरा ब्यौंरा भरकर 20 अगस्त तक आवेदन कार्यालय दिवसों में प्रस्तुत कर सकते है.

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