महासमुन्द : चिटफंड कम्पनी में धन वापसी के आवदेन 6 अगस्त तक कर सकते हैं

 

 


महासमुन्द : छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम एवं चिटफंड एक्ट के तहत् कुर्की संबंधी बैठक आज कलेक्टर डोमन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई। चिटफंड कम्पनियों की जाल से निवेशकों को बचाने आदि एवं संबंधित अन्य प्रकरणों पर चर्चा हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल, प्रभारी अपर कलेक्टर सुनील कुमार चंद्रवंशी, प्रभारी उप संचालक अभियोजन श्री बैसवारे उपस्थित थे।

कलेक्टर ने कहा कि जिलों में निवेशकों को ज्यादा ब्याज का लालच देकर पैसे वापस नहीं करने वाले बोगस चिटफंड कम्पनी एवं उनके संचालकों और आफिस बंद कर भागने वाली कम्पनियों की खोजबीन की सरकारी प्रयास शुरू हैं। उनकी सम्पति भी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। गली मोहल्लों में एक कमरें में संचालित नाॅन बैंकिग फायनेंस कम्पनियाॅ और चिटफंड कंपनियाॅ गलत तरीकें से निवेशकों का पैसा निवेश कराकर नहीं भाग सकेंगी। अब इसके लिए राज्य में छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम लागू है। जिले में इसके लिए कड़ाई की गयी है। उन्होंने अन्य प्रकरणों, अपील आदि तथ्यों की जानकारी अगली बैठक में लाने को कहा। 

उन्होंने कहा चिटफंड कम्पनियों में निवेश करने वाले जनसामान्य/निवेशकों के धन की वापसी हेतु जिले के अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) को नोडल अधिकारी अधिकृत किया गया है। संबंधित एसडीएम छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में चिटफंड कम्पनियों में निवेश करने वाले जनसामान्य/निवेशकों के धन की वापसी हेतु आवेदन पत्र दिनांक 6 अगस्त तक लेंगे। जिले के ऐसे जनसामान्य एवं निवेशक जिन्होंने चिटफंड कम्पनियों में धन निवेश किया है। वे संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी के पास निर्धारित प्रपत्र में पूरा ब्यौंरा भरकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन प्रपत्र के संबंध में या संबंधित जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से सम्पर्क किया जा सकता है।

 

 


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