सचेत पोर्टल पर दर्ज करें ऑनलाईन वित्तीय लेन-देन में धोखाधड़ी की शिकायत : आम नागरिकों से अनाधिकृत एप के साथ केवाईसी दस्तावेजों को साझा नहीं करने की अपील
डिजिटल प्लेटफार्म पर होने वाली धोखाधड़ी के मद्देनजर आम नागरिकों को वित्तीय लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। ऑनलाइन प्लेटफार्म पर वित्तीय लेन-देन करने वाली कई अनाधिकृत मोबाइल एप और वेबसाइट हैं। इनके द्वारा लोगों को सस्ते ऋण एवं पूंजी जमा करने पर ऊंची ब्याज दर देने का वायदा कर धोखाधड़ी की जाती है। आम नागरिकों को ऑनलाइन प्लेटफार्म और मोबाइल एप का उपयोग करते समय धोखाधड़ी से बचने के लिए रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए।
वित्तीय लेन-देन के लिए बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी रिजर्व बैंक
में पंजीकृत होती है। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं
द्वारा ऋण देने का कार्य किया जाता है। वित्तीय लेन-देन करते समय इस बात की
पुष्टि कर ली जाए कि जिस संस्था से वित्तीय लेन-देन हो रहा है, वह रिजर्व
बैंक अथवा राज्य सरकार से अधिकृत है अथवा नहीं। राज्य स्तरीय समन्वय समिति
के ध्यान में यह बात लाई गई है कि अनाधिकृत डिजिटल प्लेटफार्म, मोबाइल एप
और फर्जी ग्राहक सेवा केन्द्रों के माध्यम से धोखाधड़ी के प्रयास किये जाते
हैं। इसके अलावा आकर्षक वेबसाइट के माध्यम से प्रमुुख बैंकों के प्रतीक
चिन्ह का गलत उपयोग कर वाणिज्यिक बैंकों के फर्जी ग्राहक सेवा केन्द्र
(सीएपी), बैंक मित्रों और व्यापार संवाददाताओं की नियुक्ति के संबंध में
झूठे प्रलोभन दिये जाते हैं।
आम नागरिक ऐसे प्रलोभनों से बचें और अज्ञात व्यक्तियों, असत्यापित या
अनाधिकृत एप के साथ केवाईसी दस्तावेजों की प्रतियों को कभी साझा न करें।
किसी भी प्रकार की शंका होने पर रिजर्व बैंक अथवा राज्य सरकार की विभिन्न
एजेंसियों से संपर्क कर इस संबंध में पुष्टि कर लेनी चाहिए। इसके अलावा
सचेत पोर्टल https://sachet.rbi.org.in और कानूनी एजेंसियों के माध्यम से शिकायत दर्ज कराना चाहिए।
