मैनपुर के कृषि केन्द्रों में आकस्मिक जांच, अनियमितता पाये जाने पर दो केन्द्रों पर कार्रवाई



गरियाबंद. कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर के निर्देशानुसार उप संचालक कृषि एफ आर कश्यप के मार्गदर्शन में बुधवार को एसडीएम सूरज साहू द्वारा जिला उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक संचालक कृषि एन.एस. ध्रुव, सुश्री ख्याति कंवर नायब तहसीलदार कृषि विभाग के संयुक्त टीम वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी राम जी साहू एवं भावेश शांडिल्य, कृषि विकास अधिकारी संदीप जैन, शशीकांत पटेल, टिकेश्वर नेताम, ठाकुर राम ध्रुव की उपस्थिति में स्थानीय उर्वरक व्यापारी बालाजी खाद भंडार में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उर्वरक अधिनियम 1985 के तहत कई अनियमितता पाई गई.

साथ ही कीटनाशी नियम 1968 के नियमों का उल्लंघन पाया गया। मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं होना पाया गया तथा केश मेमो तथा स्टॉक पंजी का मिलान नहीं होने के कारण केन्द्र को सील बंद कर जब्तीनामा बनाया गया. संबंधित संस्थान को सात दिवस के लिए विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित करते हुए निरीक्षण में पाई जाने वाली त्रुटियां को दूर कर वरिष्ठ कृषि अधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा गया है. इसके अलावा मैनपुर स्थित विवेक कृषि केंद्र का निरीक्षण भी किया गया. यहां मूल्य सूची, विक्रय स्कंध पंजी प्रदर्शित नहीं होना पाया गया। उक्त संस्थान में धारा 4 का उल्लंघन होना पाया गया, जिसके कारण विवेक कृषि केन्द्र को नोटिस दिया गया है.

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