22 सितंबर से लागू होंगी जीएसटी की नई दरें, आम जनता ने किया स्वागत


वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की दरों में हाल ही में किए गए सुधार इस महीने की बाईस तारीख़ से लागू होंगे। नई जीएसटी दरों का चिकित्सा क्षेत्र पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। नए जीएसटी सुधारों के साथ ही अब सभी मेडिकल डिवाइस और उपकरणों पर अट्ठारह प्रतिशत की जगह अब सिर्फ पांच प्रतिशत जीएसटी ही लगेगा। वहीं, पट्टियों, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर और अन्य ज़रूरी मेडिकल सामानों पर जीएसटी बारह प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। तैंतीस जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी बारह प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। कैंसर, दुर्लभ रोग और बीमारियां तथा गंभीर बीमारियों के इलाज में काम आने वाली तीन दवाओं पर जीएसटी पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। इधर, छत्तीसगढ़ की आम जनता ने भी जीएसटी में किए गए सुधारों का स्वागत किया है। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष अशोक राठी ने कहा कि जीएसटी में किए गए सुधारों से सभी वर्गों के लोगों को फायदा होगा।


जीएसटी की दरों को आम नागरिकों के लिए बनाया गया आसान

इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक वस्तु और सेवा कर में अगली पीढ़ी के सुधारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री का उद्देश्य एक अधिक कुशल और नागरिक-हितैषी अर्थव्यवस्था बनाना है, जिसे 3 सितंबर को जीएसटी परिषद द्वारा सामान्य जन पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी देकर साकार किया गया। जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाते हुए, 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की चार-स्तरीय संरचना से 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय संरचना में बदल दिया है। इन सुधारों ने कई क्षेत्रों में कर दरों को कम करके नागरिकों का जीवन आसान बना दिया है। जीएसटी सुधार आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए किए गए हैं और इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगे।


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