गरियाबंद 12 अक्टूबर 2020/ कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी छतर सिंह डेहरे ने सम्पूर्ण गरियाबंद जिले के
सभी दुकानों एवं व्यवसायिक संस्थानों को अब प्रातः 08 बजे से रात्रि 08 बजे
तक खोलने संबंधी आदेश जारी किया है। ज्ञातव्य है कि पूर्व आदेश के अनुसार
दुकानें शाम 06 बजे तक संचालित होता था जिसे शिथिल करते हुए रात्रि 08 बजे तक बढ़ाया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
जिले के सभी दुकान एवं व्यवसायिक संस्थान अब प्रातः 08 बजे से रात्रि 08 बजे तक खुलेगा
अक्टूबर 12, 2020
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