रायपुर। राज्य शासन ने त्योहारों पर पटाखे जलाने को लेकर नया आदेश जारी किया है। आदेश राज्य के मुख्य सचिव द्वारा जारी किया गया है। जिसमे NGT का हवाला देते हुए राज्य में पटाखों को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए गए है। आदेश में केवल निर्धारित समय अवधि में ही पटाखा जलाने की छूट दी गयी है।
आदेश में दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, और नया वर्ष/ क्रिसमस पर दो-दो घंटे पटाखा जलाने की छूट दी गई है। दीपावली पर शाम 8:00 से 10:00 बजे तक पटाखा चलाने की छूट दी गई है। छठ पूजा पर सुबह 6:00 से 8:00 तक यह छूट है। गुरु पर्व पर शाम 8:00 बजे से 10:00 बजे तक पटाखा चलाया जा सकता है। नया वर्ष और क्रिसमस पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखा चलाने की छूट दी गई है।
अधिक जानकारी के लिए देखे आदेश की प्रतिलिपि



