कलेक्टर एवं परिनिर्धारण आयुक्त कार्तिकेया गोयल ने अज्ञात वाहन की ठोकर से हुई मोटर दुर्घटना के लिए मोटरयान अधिनियम के टक्कर मारकर भागने संबंधी उपबंधों के अधीन मृतकों के परिजनों के लिए सोलेशियम फण्ड से प्रतिकर के रूप में 25-25 हजार रूपए स्वीकृत किया है। इनमें जिला मुख्यालय महासमुन्द के ईमली भाठा निवासी  प्रेमलाल सेन की मृत्यु 10 मार्च 2019 को साराडीह मोड़ पर सड़क दुर्घटना में हुई थी। इस पर उनके पिता  सुन्दर लाल सेन के लिए प्रतिकर के रूप में 25 हजार रूपए स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार पिथौरा तहसील के ग्राम मोंहदा निवासी मंगल सिंह बरिहा की मृत्यु 13 दिसम्बर 2016 को ग्राम सिंघुपाली के पास नेशनल हाईवे 53 पर सड़क दुर्घटना में होने पर उनकी पत्नी सोनोबाई बरिहा को एवं ग्राम परसापाली निवासी भरत लाल ध्रुव की मृत्यु 22 नवम्बर 2015 को ग्राम टुरीडीह डबरी के पास नेशनल हाईवे 53 पर सड़क दुर्घटना में होने पर उनके पिता सुबेराम ध्रुव के लिए प्रतिकर के रूप में उन्हें 25-25 हजार रूपए स्वीकृत किया गया है।