सरायपाली में खाद्य पंजीयन, अनुज्ञप्ति बनाने के लिए लगाए गए शिविर

महासमुन्द 03 जनवरी 2020/आयुक्त, खाद्य संरक्षा इंद्रावती भवन नया रायपुर के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.पी.वारे तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन, के मार्गदशन में डॉ.तृप्ति जैन के नेतृत्व में 02 जनवरी को अमृत होटल, पदमपुर रोड़ सरायपाली में जागरूकता एवं खाद्य पंजीयन, अनुज्ञप्ति बनाने के लिए शिविर का आयेजन किया गया । 
शिविर में सरायपाली तथा बसना विकासखण्ड के खाद्य एवं मेडिकल व्यवसायी उपस्थित होकर खाद्य पंजीयन, अनुज्ञप्ति बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। शिविर में कुल 14 खाद्य पंजीयन के आवेदन प्राप्त हुए। शिविर में सहायक औषधि नियंत्रक डॉ.तृप्ति जैन के द्वारा खाद्य पंजीयन एवं खाद्य अनुज्ञप्ति के संबंध में जानकारी प्रदाय किया गया। उन्होंने बताया कि जिन खाद्य व्यवसायी के सालाना टर्नओवर 12 लाख रूपए से कम है, वे पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते है। जिसके लिए उन्हें आवश्यक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, बिजली बिल, कलर फोटो ,ड्रग्स लायसेंस दवाई दुकान के लिए चालान (100/प्रतिवर्ष्ा, अधिकतम 05 वर्ष) को ऑनलाईन अपलोड कर आवेदन कर सकते है।
 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त पंजीयन प्राधिकारी के द्वारा खाद्य पंजीयन प्रदाय किया जाएगा। जिन खाद्य व्यवसायी के सालाना टर्नओवर 12 लाख से अधिक है,वे अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकते है। जिसके लिए उन्हें आवश्यक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, बिजली बिल, कलर फोटो ,किरायानामा, ड्रग्स लायसेंस(दवाई दुकान हेतु),चालान (2000/प्रतिवर्ष्ा,अधिकतम 05 वर्ष) के ऑनलाईन अपलोड कर आवेदन कर आवेदन कर सकते है। होटल के खाद्य व्यवसायी के खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीयन हेतु पानी के परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर ऑनलॉइन आवेदन किया जाएगा। निर्माण खाद्य अनुज्ञप्ति के लिए परिसर के ब्लूप्रिंट के साथ आवेदन करना होगा।
 राईस मिल के खाद्य अनुज्ञप्ति हेतु शुल्क पांच हजार रूपए प्रतिवर्ष निधारित है। अनुज्ञप्ति के लिए प्राप्त आवेदन को परीक्षण करने के उपरान्त निर्धारित समय सीमा में जारी कर दिया जाएगा। शिविर में खाद्य व्यवसायी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की जानकारी प्रदाय कर उन्हे खाद्य व्यवसाएं के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। शिविर की सूचना क्षेत्र के खाद्य व्यवसायियों एवं उनके संघ के दी गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा शीघ्र ही पिथौरा, बागबाहरा एवं महासमुन्द विकासखंड में भी जागरूकता एवं खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीयन के शिविर आयोजित किए जाएंगें। इसके लिए लिखित दस्तावेज तैयार रखने के लिए अपील की गई है। 
    ताकि अनुज्ञप्ति, पंजीयन के आवेदनों पत्रों का शीघ्र निराकरण किया जा सके। तथा आगामी शिविरों में उपस्थित होकर उक्त शिविर से लाभांवित हो सकते हैं । शिविर में खाद्य व्यवसायियां के समस्याओं के निराकरण के लिए मौके पर श्री अवधेश भारद्वाज,औषधि निरीक्षक,श्री शंखनाद भोई ,नमूना सहायक विशेष रूप से उपस्थित थे। साथ ही सरायपाली शहर में स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों से चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला वाहन के द्वारा कुल 20 खाद्य नमूने लिए गए। जिसमें 02 अवमानक एवं 02 मिथ्याछाप घोषित किया गया । तथा खाद्य व्यवसायियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया गया।
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