मदिरा दुकानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क संबंधी नियम को पालन कराने कलेक्टर ने दिए निर्देश

बिना मास्क वालों को मदिरा का विक्रय करने पर होगी कार्यवाही
रायपुर//कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री एस भारतीदासन ने जिले के सभी मदिरा दुकानों में लगने वाली लोगों की लाइन में अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंस एवं मास्क पहनने संबंधी नियम का पालन कराने के निर्देश सहायक आयुक्त आबकारी को दिए हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि जो भी बिना मास्क के लेनदेन करने आए उन्हें मदिरा का विक्रय न किया जाए। उन्होंने सोशल डिस्टेंस का पालन भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 

                            गौरतलब है कि  रायपुर जिले के मदिरा दुकानों के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया है कि कई मदिरा दुकानों में लोग बिना मास्क के उपस्थित हो रहे हैं तथा उनके द्वारा फिजिकल डिस्टेसिंग का ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है, इसके बावजूद दुकान संचालक द्वारा उन्हे मदिरा विक्रय किया जाता है। इससे संक्रमित व्यक्ति से संक्रमण का खतरा बना रहता है। कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मदिरा दुकानों के संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 

                                      उन्होंने सहायक आयुक्त आबकारी विभाग को आदेशित किया  है कि स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों के माध्यम से जिले में संचालित सभी मदिरा दुकानों में फिजिकल डिस्टेसिंग और मास्क पहनने की अनिवार्यता का पालन सुनिश्चित कराए। निरीक्षण के दौरान किसी तरह की लापरवाही सामने आने पर उन्होंने कार्यवाही की हिदायत दी है।
           
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